इमरान खान का परिवार लगातार इमरान खान से मिलने की मांग कर रहा है. उनके बेटे कासिम खान ने भी उनके जिंदा होने का सबूत मांगा है.
क्या है परिवार की मांग?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार का दावा है कि उन्हें जेल में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. इमरान खान दो साल से ज्यादा समय से जेल में हैं. हाल के दिनों में उनकी सेहत को लेकर अफवाहें तेज हो गई हैं. परिवार का कहना है कि वे काफी चिंतित हैं क्योंकि उन्हें कई हफ्तों से इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.
सरकार क्या दावा कर रही है?
डॉन के मुताबिक, सरकार का दावा है कि इमरान खान को सभी ‘संभव सुविधाएं’ मुहैया कराई जा रही हैं. कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य ने शुक्रवार को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी जेल मैनुअल का उल्लंघन कर खान से मिलने की कोशिश कर रहे थे. सूचना मंत्री अट्टा तरार के बयान पर पीटीआई ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.
क्या कहते हैं नियम?
आख़िर जेल मैनुअल क्या कहता है? डॉन के अनुसार, मुलाक़ात और फ़ोन कॉल कैदी के “अच्छे व्यवहार” से जुड़ी हैं। डॉन के अनुसार, मुलाक़ात और फ़ोन कॉल करने की अनुमति कैदियों के अच्छे व्यवहार से जुड़ी है, जिसका अर्थ है कि जेल अधीक्षक के पास मुलाक़ात की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार है।
1. वकीलों और रिश्तेदारों सहित प्रत्येक सप्ताह पांच लोगों को मिलने की अनुमति है।
2. प्रति सप्ताह 30 मिनट का फ़ोन समय।
3. मौत की सज़ा पाए कैदी सप्ताह में एक बार परिवार और वकीलों से भी मिल सकते हैं
4. अडियाला जेल में सार्वजनिक कॉल कार्यालयों के माध्यम से 30 मिनट का फ़ोन समय प्राप्त करें।
5. डॉन के मुताबिक, राजनीतिक कैदियों को विशेष सेल में रखा जाता है और कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए दैनिक चिकित्सा जांच की जाती है।
जेल अधीक्षक के हाथ में सत्ता
हालाँकि, ये नियम सख्त नहीं हैं। ये नियम काफी हद तक कैदी के व्यवहार पर निर्भर करते हैं, जिससे प्रक्रिया “मौलिक रूप से व्यक्तिपरक” हो जाती है। आतंकवाद या राज्य विरोधी गतिविधियों जैसे गंभीर आरोप भी प्रवेश को सीमित कर सकते हैं। जेल विभाग के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ने डॉन को बताया कि वकीलों या रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति जेल अधीक्षक के हाथ में है, जो किसी कैदी का व्यवहार “अच्छा नहीं” पाए जाने पर मुलाक़ात या कॉल को रोक सकता है।
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