H-1B वीजा समाप्ति विधेयक अमेरिकी संसद में पेश: 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य; सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा

Neha Gupta
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अमेरिकी संसद में H-1B वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बिल पेश किया गया है। फ्लोरिडा रिपब्लिकन प्रतिनिधि ग्रेग स्टुबे ने स्थानीय समयानुसार सोमवार को इसे पेश किया। इस बिल का नाम ‘एंडिंग एक्सप्लॉइटेटिव इंपोर्टेड लेबर एग्जेंप्शन एक्ट’ यानी निर्वासन एक्ट है। इसमें आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम में संशोधन करके एच-1बी वीजा कार्यक्रम को 2027 तक समाप्त करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक ऐसे समय में पेश किया गया है जब अमेरिका ने पहले ही एच-1बी और एच-4 वीजा की जांच और सख्ती बढ़ा दी है। अगर बिल पास हो गया तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका जाने वाले भारतीयों पर पड़ेगा. सांसद का आरोप- एच1-बी वीजा से अमेरिकी लोगों को नुकसान सांसद ग्रेग स्ट्यूब ने एच-1बी वीजा के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक इससे अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को नुकसान पहुंचा है. सांसद ने कहा कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम लगातार अमेरिकी कामगारों और युवाओं को विस्थापित कर रहा है. उनके मुताबिक, यह प्रोग्राम कॉरपोरेट कंपनियों और विदेशी प्रतिस्पर्धियों को फायदा पहुंचाता है, जबकि स्थानीय कार्यबल को नुकसान पहुंचाता है। विधेयक के समर्थकों ने कहा कि एच-1बी वीजा के कारण कई अमेरिकी कामगारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ऐसा दावा किया गया था कि 2025 में 9,000 से अधिक एच-1बी वीजा को मंजूरी मिलने के बाद 16,000 से अधिक माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। बिल पास हुआ तो भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर एच-1बी वीजा का इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय पेशेवर अमेरिका में काम करने और रहने के लिए करते हैं। आधिकारिक दावों के अनुसार, H-1B वीजा प्राप्तकर्ताओं में से 70% से अधिक भारतीय हैं और इनमें से बड़ी संख्या युवा श्रमिकों की है। इस कारण संसद में पेश किए गए इस बिल का सीधा असर भारतीय आईटी और तकनीकी पेशेवरों पर पड़ सकता है। बिल को पास होने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा एच-1बी वीजा खत्म करने का बिल फिलहाल अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया जा रहा है। इस पर अभी तक कोई बहस नहीं हुई है, न ही मतदान के लिए कोई समय सीमा तय की गई है। बिल अब संबंधित सदन समिति को भेजा जाएगा। समिति तय करेगी कि औपचारिक सुनवाई की जाए या नहीं। यदि विधेयक को समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसे बहस के लिए प्रतिनिधि सभा में लाया जाएगा। बहस के बाद सदन इस पर मतदान करेगा. सदन से पारित होने के बाद यह बिल अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जाएगा। वहां भी इसी तरह चर्चा और वोटिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ही यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा. बिल पेश करने वाले विधायक के बारे में जानें ग्रेग स्ट्यूब अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और जनवरी 2019 से फ्लोरिडा के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के सदस्य हैं। स्टुब ने 119वीं कांग्रेस (2025-26) में कई हाई-प्रोफाइल बिल पेश किए हैं। इनमें महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौसम संशोधन पर प्रतिबंध लगाने वाला वायु गुणवत्ता अधिनियम और वाशिंगटन मेट्रो प्राधिकरण का नाम बदलने का प्रस्ताव शामिल है। स्टुबे वेज़ एंड मीन्स पर हाउस कमेटी के सदस्य हैं, जो करों और व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। साथ ही जनवरी 2025 से वह इंटेलिजेंस पर हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी में भी शामिल हैं। राजनीति में प्रवेश करने से पहले, उन्होंने 2004 से 2008 तक अमेरिकी सेना में सेवा की और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान उन्हें इराक में तैनात किया गया था। एच-1बी और एच-4 वीजा पर जांच पहले से ही सख्त अमेरिकी विदेश विभाग ने 15 दिसंबर से एच-1बी और संबंधित एच-4 वीजा पर अतिरिक्त जांच शुरू कर दी है। इसके तहत वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच की जा रही है। इस दिशानिर्देश के बाद, भारत में H-1B वीजा साक्षात्कार से बचा गया है। कई साक्षात्कार महीनों के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, जिससे वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए भारत आए कई लोग फंसे हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ा दिया है। ट्रम्प सरकार ने पिछले साल 21 सितंबर से H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, यह बढ़ी हुई फीस सिर्फ एक बार के लिए है, जिसे आवेदन के समय ही चुकाना होगा। H-1B वीजा की कीमत पहले 5.5 से 6.7 लाख रुपये होती थी. यह 3 साल के लिए वैध था. दोबारा शुल्क चुकाकर इसे अगले 3 साल के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। यानी 6 साल तक अमेरिका में रहने के लिए H-1B वीजा की कुल लागत लगभग 11 से 13 लाख रुपये थी।

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