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विदेश मामलों पर अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बार फिर भारत को एक आधिकारिक पत्र भेजकर पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक, यह पत्र 21 नवंबर, शुक्रवार को भारत को भेजा गया था। इसे नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग द्वारा भेजा गया था। बांग्ला अखबार प्रोथोम अलो के मुताबिक बांग्लादेश ने शेख हसीना के भारत प्रत्यर्पण के लिए तीन बार अनुरोध किया है. इससे पहले पिछले साल 20 और 27 दिसंबर को भारत ने पत्र भेजकर उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. शेख हसीना को मौत की सजा 17 नवंबर को, बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए हसीना और उनकी सरकार के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा सुनाई। दोनों मुकदमे उनकी अनुपस्थिति में आयोजित किये गये। उन्हें हत्या के लिए उकसाने और आदेश देने के लिए ढाका में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, और शेष अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आईसीटी ने उन पर पांच मामलों में आरोप लगाए। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड घोषित किया। तीसरे आरोपी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। मामून अभी भी हिरासत में है और गवाह बन गया है. हसीना द्वारा गठित अदालत ने सुनाई सजा शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की स्थापना की। इसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान हुए युद्ध अपराधों और नरसंहार की जांच और मुकदमा चलाने के लिए 2010 में बनाया गया था। हालाँकि 1973 में ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कानून पारित किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया दशकों तक रुकी रही। हसीना ने अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए 2010 में इसकी स्थापना की थी।
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