अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रम्प के पास टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है।
लगाए गए सभी टैरिफ वापस करें: यूएस एससी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। और कहा गया है कि ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ अवैध है. उन्हें अब तक वसूले गए सभी टैरिफ वापस करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि टैरिफ मामले में राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है. भारत पर लगाए गए 18 फीसदी टैरिफ को भी हटाने का आदेश दिया गया है.
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