विश्व समाचार: भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, बेल्जियम की अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज की

Neha Gupta
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भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम के अधिकारियों के मुताबिक, बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली उनकी अपील खारिज कर दी है। चोकसी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में फरार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय एजेंसियों को उम्मीद है कि चोकसी को जल्द ही भारत लाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी है. कोर्ट के अधिकारी हेनरी वेंडरलिंडन ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि कैसेशन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, और इसलिए, कोर्ट ऑफ अपील का फैसला कायम रहेगा।

इस फैसले को चुनौती दी गई

इससे पहले, एंटवर्प में अपील अदालत ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को बरकरार रखा था। उन्होंने इसे संभव बताया. 29 नवंबर, 2024 को अदालत के पूर्व-परीक्षण सुनवाई आदेश की पुष्टि की गई। मुंबई स्पेशल कोर्ट के 2018 और 2021 के गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखा गया. इससे चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया।

क्या आर्थर रोड जेल में रहेगा चोकसी?

इससे पहले, भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम की अदालत को मुंबई की आर्थर रोड जेल में सुविधाओं की तस्वीरें और प्रस्तुतियाँ सौंपी थीं। भारत ने बेल्जियम की अदालत को आश्वासन दिया था कि मेहुल चोकसी को मानवीय परिस्थितियों में रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चोकसी ने कहा था कि उसे भारत में राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का खतरा है। हालाँकि, अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा या गलत तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा।

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