बांग्लादेश की एक अदालत ने भूमि घोटाला मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भाभी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को जेल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य के अधिकारों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से प्लॉट लिया था.
हसीना के लिए बड़ा झटका
अदालत का फैसला ऐसे समय आया है जब वह पहले से ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। गौरतलब है कि अब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।
अवैध तरीके से आवंटित किए गए प्लॉट
शेख हसीना ने अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध रूप से सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में 6 प्लॉट आवंटित किए। जो भूमि आवंटन नियमों के अनुसार उल्लंघन है। इसमें हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन रेहाना और रेहाना की बेटी ट्यूलिप रिजवाना मुजीब सिद्दीकी का नाम शामिल है।
हसीना को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है
इससे पहले, पिछले हफ्ते 27 नवंबर को एक अन्य फैसले में, शेख हसीना को पूर्वाचल घोटाले में तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनके बेटे जॉय और बेटी पुतुल को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने कुल छह मामले दर्ज किए थे, जिनमें से सभी में हुस्सा मुख्य आरोपी है। छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए हसीना को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।