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बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा सुनाई है. इसी महीने शेख हसीना को भी बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी. यानी एक महीने में शेख हसीना के खिलाफ यह दूसरा बड़ा फैसला है. इससे साबित होता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की राजनीति को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. यही कारण है कि एक के बाद एक उनके खिलाफ फैसले सुनाए जा रहे हैं. शेख हसीना पिछले साल जुलाई-अगस्त में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भाग गईं और तब से भारत में रह रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी उन्नयन कर्तृपक्ष (RAJUK) के पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में भूखंडों के आवंटन से संबंधित तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई गई है, जिससे कुल सजा 21 साल हो गई है। यानी तीनों मामलों में अलग-अलग सजा काटनी होगी. ढाका स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामुन ने गुरुवार सुबह करीब 11:45 बजे फैसला सुनाया. अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें 23 नवंबर को समाप्त हुईं, जिसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख तय की। इसी के अनुरूप आज फैसला सुनाया गया। शेख हसीना के खिलाफ एक के बाद एक फैसले बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूमि आवंटन घोटाले में शेख हसीना के साथ 20 अन्य आरोपी हैं और अब तक केवल एक आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम को गिरफ्तार किया गया है। तीन अलग-अलग मामलों में गवाही 17 नवंबर को पूरी हुई थी. इससे पहले 31 जुलाई को कोर्ट ने आरोप तय कर ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था. एक मामले में शेख हसीना समेत 12 लोगों पर आरोप लगाया गया है. एक अन्य मामले में शेख हसीना और उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय समेत 17 लोगों को आरोपित किया गया है. तीसरे मामले में शेख हसीना और उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है. जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई, तो शेख हसीना ने कहा कि पूरे परिवार और रिश्तेदारों पर आरोप लगाया गया था। शेख हसीना, साजिब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद पुतुल, शेख हसीना की बहन शेख रेहाना, रेहाना की बेटी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी, उनके बेटे राडवान मुजीब सिद्दीकी, उनकी बेटी अजमीना सिद्दीकी। यानी इन मामलों में पूरे परिवार और रिश्तेदारों को आरोपी बनाया गया है. आज छह में से तीन मामलों का फैसला सुनाया गया। 17 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और पूर्व आंतरिक मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराध के एक अलग मामले में मौत की सजा सुनाई।
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मौत की सजा के बाद शेख हसीना को एक और झटका: बांग्लादेश कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में 21 साल की सजा सुनाई; पूर्व पीएम के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले