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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है. उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी. दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रम्प के पास IEEPA अधिनियम लागू करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं। इससे नाराज होकर ट्रंप ने नए कानून (धारा-122) का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया। इस अधिनियम के तहत अधिकतम 15% टैरिफ लगाया जा सकता है। 24 फरवरी से लागू होगा 15 फीसदी टैरिफ ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दुनिया भर के देशों पर 15 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. यह टैरिफ 24 फरवरी से लागू किया जाएगा। उन्होंने टैरिफ को अवैध ठहराने वाले जजों की भी आलोचना की। ट्रंप ने कहा- मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आती है. वे देश के लिए कलंक हैं, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।’ भारत के साथ व्यापार समझौते पर ट्रंप ने कहा कि इस समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा. पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं. ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 अहम बातें… मेरे अच्छे दोस्त।” ट्रंप अब ‘धारा 122’ के जरिए टैरिफ लगाएंगे। धारा 122 अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 का हिस्सा है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को देश में अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का सामना करने पर आयात पर तुरंत टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। इस नियम के तहत, राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी रूप से टैरिफ लगा सकते हैं, जो 150 दिनों तक लागू रह सकता है। इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा एनबीसी न्यूज के अनुसार, जिन देशों पर पहले से ही उच्च टैरिफ था, उन पर एक समान 10% टैरिफ लगाना स्वचालित रूप से कम हो जाएगा…
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