बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। शेख हसीना को भ्रष्टाचार के दो बड़े मामलों में ढाका स्पेशल जज कोर्ट-4 ने सोमवार को कुल 10 साल जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रबीउल आलम ने पूर्व प्रधान और उनके परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा सुनाई।
पद का दुरुपयोग किया
पूरा विवाद राजधानी ढाका के पास ‘पूरबचोल’ इलाके में ‘राजुक न्यू टाउन’ हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है। शेख हसीना पर अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर भूमि आवंटन नियमों का घोर उल्लंघन करने का आरोप है। जांच में पता चला कि दो अलग-अलग मामलों में 10 कट्ठा भूखंड अवैध रूप से आवंटित किये गये थे. कोर्ट ने दोनों मामलों में हसीना को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है.
परिवार के सदस्यों को भी जेल हुई
कोर्ट ने सिर्फ शेख हसीना ही नहीं, बल्कि उनके करीबियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है. ट्यूलिप सिद्दीकी: 4 साल की कैद. राडवान मुजीब सिद्दीकी और अजमीना सिद्दीकी: प्रत्येक 7 वर्ष। मोहम्मद खुर्शीद आलम (राजुक सदस्य): 2 साल की सजा.
एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया
इसके अलावा सभी दोषियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस फैसले को बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह देश के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का संकेत देता है।